उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में उत्तराखंड बौना पेंशन योजना (Bauna Pension Yojana) भी शामिल है। इस योजना के माध्यम से बौनेपन की स्थिति वाले पात्र व्यक्तियों को हर महीने ₹1,200 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Uttarakhand Dwarf Pension Scheme 2026 का संचालन राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उसकी लंबाई 4 फीट या उससे कम होनी चाहिए।
इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें मासिक आय की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। यानी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति केवल अधिक आय होने के कारण अपात्र नहीं होंगे।
पात्र नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, उमंग ऐप या अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग का आधिकारिक पेज भी देख सकते हैं।
Uttarakhand Dwarf Pension Scheme 2026: मुख्य जानकारी
इस योजना का उद्देश्य बौनेपन की स्थिति वाले व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सकें।
| योजना का विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखंड बौना पेंशन योजना |
| अंग्रेजी नाम | Uttarakhand Dwarf Pension Scheme |
| राज्य | उत्तराखंड |
| संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
| लाभार्थी | पात्र बौने व्यक्ति |
| मासिक पेंशन | ₹1,200 |
| न्यूनतम आयु | 21 वर्ष |
| अधिकतम लंबाई | 4 फीट |
| मासिक आय सीमा | कोई निर्धारित सीमा नहीं |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
| भुगतान का माध्यम | सीबीएस बैंक खाता |
| आधिकारिक वेबसाइट | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड |
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
उत्तराखंड सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,200 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य लाभार्थियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है।
साल भर में कितनी पेंशन मिलेगी?
| अवधि | पेंशन की राशि |
|---|---|
| एक महीना | ₹1,200 |
| तीन महीने | ₹3,600 |
| छह महीने | ₹7,200 |
| बारह महीने | ₹14,400 |
यह गणना ₹1,200 की मासिक दर के आधार पर की गई है। वास्तविक भुगतान विभाग द्वारा स्वीकृति और निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार होगा।
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करनी होंगी।
| पात्रता की शर्त | निर्धारित नियम |
|---|---|
| निवास | उत्तराखंड का निवासी |
| न्यूनतम उम्र | 21 वर्ष |
| लंबाई | 4 फीट या उससे कम |
| मासिक आय | कोई निर्धारित सीमा नहीं |
| अन्य सरकारी पेंशन | किसी दूसरी केंद्र या राज्य सरकार की पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहिए |
1. उत्तराखंड का निवासी होना जरूरी
आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदन फॉर्म में राज्य में निवास की अवधि और पते से संबंधित जानकारी भी मांगी जाती है।
2. न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं हैं।
3. लंबाई 4 फीट या उससे कम हो
आवेदक की शारीरिक लंबाई 4 फीट या इससे कम होनी चाहिए। इसकी पुष्टि चिकित्साधिकारी द्वारा जारी लंबाई प्रमाण पत्र और विभागीय सत्यापन से की जाती है।
4. मासिक आय की कोई सीमा नहीं
इस योजना में मासिक आय की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। इसलिए आवेदक की आय के आधार पर कोई अलग आय सीमा लागू नहीं होती।
5. दूसरी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेना चाहिए
आवेदन फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह केंद्र या राज्य सरकार की किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा है।
इसलिए आवेदन करते समय दूसरी सरकारी पेंशन से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
बौना पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लेना चाहिए। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक सूची में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं।
| क्रम संख्या | दस्तावेज | किसलिए जरूरी है? |
|---|---|---|
| 1 | परिवार रजिस्टर की नकल | ग्रामीण आवेदकों के लिए |
| 2 | राशन कार्ड की छायाप्रति | शहरी आवेदकों के लिए |
| 3 | लंबाई प्रमाण पत्र | शारीरिक पात्रता की पुष्टि |
| 4 | सहायक समाज कल्याण अधिकारी का सहमति पत्र | लंबाई के सत्यापन के लिए |
| 5 | प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदक की पहचान |
| 6 | सीबीएस बैंक पासबुक की छायाप्रति | पेंशन भुगतान |
| 7 | आधार कार्ड | पहचान सत्यापन |
लंबाई का प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं?
आवेदक को सरकारी चिकित्साधिकारी से लंबाई का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लंबाई का सत्यापन किया जाता है और आवश्यक सहमति पत्र जारी किया जाता है।
फोटो का सत्यापन किससे करवाएं?
आवेदक की फोटो को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सभासद या पार्षद से प्रमाणित करवाना आवश्यक है।
Uttarakhand Dwarf Pension Online Apply 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार तीन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- उमंग मोबाइल ऐप।
- अपणि सरकार पोर्टल।
तरीका 1: सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल से आवेदन
सबसे पहले उत्तराखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाएं।
इसके बाद नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प को खोलें।
चरण 2: योजना के नाम में बौना पेंशन योजना का चयन करें।
चरण 3: आवेदक का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से संबंधित जानकारी भरें।
चरण 4: अपनी लंबाई फीट और इंच में दर्ज करें।
चरण 5: जिला, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, गांव या शहर और पते की जानकारी भरें।
चरण 6: बैंक का आईएफएससी कोड और खाता संख्या दर्ज करें।
चरण 7: आवेदन में मांगी गई आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध करवाएं।
चरण 8: सभी विवरण जांचने के बाद आवेदन जमा करें और पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।
सीधा आवेदन लिंक: https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmBaunaOnlineApplicationForm.aspx
तरीका 2: उमंग ऐप से आवेदन
उमंग ऐप के माध्यम से भी उत्तराखंड की सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए:
- मोबाइल में उमंग ऐप खोलें।
- मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- समाज कल्याण विभाग की पेंशन सेवाएं खोजें।
- बौना पेंशन योजना का विकल्प देखें।
- मांगी गई जानकारी भरें।
- उपलब्ध आवेदन निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।
तरीका 3: अपणि सरकार पोर्टल से आवेदन
अपणि सरकार उत्तराखंड सरकार का ई-सेवा पोर्टल है। यहां से भी बौना पेंशन योजना की सेवा प्राप्त की जा सकती है।
चरण 1: अपणि सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: सेवाओं की सूची में समाज कल्याण विभाग चुनें।
चरण 3: बौना पेंशन सेवा खोजें और आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 4: पहले से खाता होने पर लॉगिन करें। नया आवेदक पंजीकरण कर सकता है।
चरण 5: आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, निवास और बैंक खाते की जानकारी भरें।
चरण 6: आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार जानकारी उपलब्ध करवाएं।
चरण 7: फॉर्म की जांच करके आवेदन जमा करें।
चरण 8: आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
अपणि सरकार पोर्टल पर इस सेवा की सूची में ₹40 शुल्क और 15 दिन की समय-सीमा प्रदर्शित की गई है। यह जानकारी पोर्टल पर इस सेवा के लिए दिखाई गई है; आवेदन करते समय वर्तमान शुल्क और शर्तें अवश्य जांचें।
आवेदन जमा करने के बाद क्या होगा?
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा आवेदक की जानकारी और दस्तावेजों की जांच की जाती है।
इस दौरान निम्नलिखित बातों का सत्यापन हो सकता है:
- आवेदक की आयु और निवास।
- आवेदक की वास्तविक लंबाई।
- मेडिकल प्रमाण पत्र।
- सहायक समाज कल्याण अधिकारी का सहमति पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
आवेदन स्वीकार होने के बाद पात्र व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ₹1,200 प्रतिमाह पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक लॉगिन या संबंधित स्थिति जांचने के विकल्प के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना से जुड़े सवाल-जवाब
1. उत्तराखंड बौना पेंशन योजना क्या है?
यह उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत निर्धारित उम्र और लंबाई की शर्तें पूरी करने वाले पात्र व्यक्तियों को ₹1,200 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
2. उत्तराखंड बौना पेंशन योजना में कितने रुपये मिलते हैं?
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹1,200 की आर्थिक सहायता मिलती है।
3. बौना पेंशन योजना के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
4. इस योजना के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की लंबाई 4 फीट या उससे कम होनी चाहिए। इसके लिए चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी है।
5. क्या इस योजना में कोई आय सीमा है?
नहीं। उत्तराखंड बौना पेंशन योजना में मासिक आय की कोई निर्धारित सीमा नहीं है।
6. क्या दूसरी सरकारी पेंशन लेने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है?
आवेदन फॉर्म में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए दूसरी सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आवेदन से पहले विभाग से पात्रता स्पष्ट करनी चाहिए।
7. लंबाई का प्रमाण पत्र कहां से बनवाएं?
आवेदक सरकारी चिकित्साधिकारी से लंबाई का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लंबाई का सत्यापन भी किया जाता है।
8. बौना पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, उमंग ऐप या अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
9. बौना पेंशन योजना की अंतिम तारीख क्या है?
विभाग की आधिकारिक योजना जानकारी में कोई निश्चित अंतिम तारीख नहीं बताई गई है। आवेदन करने से पहले पोर्टल पर वर्तमान स्थिति जांच लें।
10. पेंशन की राशि किस बैंक खाते में आती है?
पेंशन की राशि लाभार्थी के सीबीएस बैंक खाते में जमा की जाती है। इसलिए आवेदन में सही खाता संख्या और आईएफएससी कोड देना जरूरी है।
11. आवेदन में परेशानी होने पर कहां संपर्क करें?
आवेदक उत्तराखंड अपणि सरकार की हेल्पलाइन 1905 या संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड बौना पेंशन योजना राज्य के पात्र बौने व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को ₹1,200 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
यदि आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है और लंबाई 4 फीट या उससे कम है, तो निर्धारित दस्तावेजों के साथ इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मासिक आय की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन दूसरी सरकारी पेंशन से संबंधित घोषणा और अन्य पात्रता नियमों का पालन करना आवश्यक है।
आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और योजना से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें।
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